CG Liquor Scam: भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित लिकर स्कैम (Liquor Scam) मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) के बेटे चैतन्य बघेल (Chaitanya Baghel) को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है।
हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने ईओडब्ल्यू (EOW) की एफआईआर को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।
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हाईकोर्ट का फैसला
आज मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई।
कोर्ट ने कहा कि चैतन्य बघेल को नई याचिका दाखिल करने की छूट दी जाती है।
मौजूदा याचिका “सामान्य प्रकृति” की है और सीधे तौर पर याचिकाकर्ता के खिलाफ निर्दिष्ट नहीं है।
इसलिए इसे उचित बेंच के सामने नए सिरे से दायर किया जा सकता है।
किसने की पैरवी?
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चैतन्य की ओर से पैरवी की।
इसके अलावा एन. हरिहरन और अधिवक्ता हर्षवर्धन पगारिया भी उनकी ओर से पेश हुए।
वहीं, सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि आगे की जांच में चैतन्य बघेल का नाम सामने आया है और फिलहाल वह ईडी (ED) की कस्टडी में हैं।
मामला क्या है?
छत्तीसगढ़ का लिकर स्कैम (Liquor Scam in Chhattisgarh) पिछले लंबे समय से चर्चा में है।
ईओडब्ल्यू और ईडी दोनों एजेंसियां इस घोटाले की जांच कर रही हैं।
पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य का नाम सामने आ
ने के बाद राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है।

