NCB की बड़ी सफलता: रायपुर में दो गांजा तस्करों को 15 साल की सजा
रायपुर। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की रायपुर जोनल यूनिट ने गांजा तस्करी के एक बड़े मामले में अहम जीत दर्ज की है। कोर्ट ने दो आरोपितों को 15 साल के कठोर कारावास और 1.5 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
मामले की पूरी कहानी
यह मामला सितंबर 2023 का है, जब एनसीबी की इंदौर क्षेत्रीय इकाई ने छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में एक साथ छापेमारी की थी। इस ऑपरेशन में 132.567 किलो गांजा जब्त किया गया था। जांच में सामने आया कि आरोपितों ने फर्जी नाम और पते का इस्तेमाल कर मादक पदार्थों को पार्सल के जरिए भेजा था।
मुख्य आरोपी और सजा
आरोपी: आनंद कुमार कश्यप (निवासी जांजगीर-चांपा)
सजा: 15 साल कठोर कारावास + 1.5 लाख रुपये जुर्माना
अतिरिक्त अपराध: पैन और आधार कार्ड की जालसाजी, जिसके लिए आईपीसी व आईटी एक्ट के तहत भी दोषी करार।
एनसीबी रायपुर के निदेशक रवि शंकर जोशी ने बताया कि आरोपित के बैंक खाते में जमा ₹2.01 लाख की राशि को सफेमा मुंबई द्वारा फ्रीज कर दिया गया है।
एनसीबी की चेतावनी
एनसीबी ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

